Edited By Saurabh Pal, Updated: 13 Sep, 2024 06:55 PM
हरियाणावासियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने प्रदेश में एक साल के लिए पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार यह आदेश 7 अक्टूबर 2024 से लागू होगा...
हरियाणा डेस्कः हरियाणावासियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने प्रदेश में एक साल के लिए पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार यह आदेश 7 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। इससे पहले सभी पान मसाला विक्रेता व परचून दुकानदारों को पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पादों को बेचना या नष्ट करना होगा।
खाद्य आयुक्त ने आदेश दिया है कि यदि 7 अक्टूबर 2024 के बाद हरियाणा में किसी भी दुकानदार के पास पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पाद मिले तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ नोटिस में कहा गया है कि पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य बने उत्पाद के भण्डारण, बिक्री व निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आदेश का पालन करने वाले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश-
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