Haryana में 60 सेवानिवृत्त पटवारी और 4 कानूनगो को मिलने जा रही बड़ी जिम्मेदारी, HC ने सरकार को दिए कड़े आदेश

Edited By Isha, Updated: 09 Jun, 2026 12:41 PM

orders issued to deploy 60 retired patwaris and 4 kanungos to survey the forests

मोरनी हिल्स क्षेत्र में वन भूमि के सर्वे और सीमांकन कार्य में हो रही देरी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 60 सेवानिवृत्त पटवारी और 4 कानूनगो उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि वन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण...

चंडीगढ़: मोरनी हिल्स क्षेत्र में वन भूमि के सर्वे और सीमांकन कार्य में हो रही देरी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 60 सेवानिवृत्त पटवारी और 4 कानूनगो उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि वन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य को कर्मचारियों की कमी के कारण अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। मामले की सुनवाई दौरान वन बंदोबस्त अधिकारी (फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर) एम.पी. शर्मा द्वारा दायर शपथ पत्र अदालत के समक्ष रखा गया।

याची के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि मोरनी हिल्स क्षेत्र में सर्वे और सैटलमेंट का कार्य शुरू तो कर दिया गया है लेकिन राजस्व विभाग में पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता नहीं होने के कारण काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। सुनवाई दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अदालत को 12 मई 2026 को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के मिनट्स भी दिखाए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि वन बंदोबस्त अधिकारी की सहायता के लिए सरकार के निर्देशों के अनुरूप 60 सेवानिवृत्त पटवारी और 4 कानूनगो उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि सर्वेक्षण और सीमांकन कार्य में तेजी लाई जा सके।

खंडपीठ ने इस निर्णय को रिकार्ड पर लेते हुए कहा कि अब इस प्रस्ताव को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। सभी 60 रिटायर्ड पटवारी और चार कानूनगो एक सप्ताह के भीतर वन बंदोबस्त अधिकारी को उपलब्ध करवाए जाएं ताकि मोरनी हिल्स में चल रहा सर्वे और सैटलमेंट कार्य तेजी से आगे बढ़ सके। मामले की सुनवाई 24 जुलाई को होगी, जिसमें सरकार की तरफ से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाएगी।
 

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