Edited By Yakeen Kumar, Updated: 19 Nov, 2025 05:50 PM

निगम के वित्त सलाहकार द्वारा 28 अक्टूबर 2025 को दी गई स्वीकृति के बाद मुख्य लेखा अधिकारी ने सभी अभियंताओं, लेखा अधिकारियों और संबंधित शाखाओं को दिशा-निर्देश भेजे हैं, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
चंडीगढ़ : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। निगम के वित्त सलाहकार द्वारा 28 अक्टूबर 2025 को दी गई स्वीकृति के बाद मुख्य लेखा अधिकारी ने सभी अभियंताओं, लेखा अधिकारियों और संबंधित शाखाओं को दिशा-निर्देश भेजे हैं, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
जारी आदेशों के अनुसार वे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये तक है, बोनस पाने के योग्य होंगे। इन्हें वास्तविक वेतन या अधिकतम 7 हजार रुपये तक की राशि पर 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाएगा। बोनस भुगतान पूरी तरह बोनस अधिनियम 1965 और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुरूप होगा।
निगम ने जिला आहरण एवं लेखा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो और सभी पात्र कर्मचारियों को 30 नवंबर 2025 तक बोनस मिल जाए। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को बोनस उनके प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार दिया जाएगा।
इसके साथ ही आईटी शाखा को आदेश की प्रति निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी कर्मचारियों को समय रहते इसकी जानकारी मिल सके।
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