Haryana का पहला केस : रोहतक में NSA के तहत हुई एक वर्ष की कैद, आरोपी ने दिया कई वारदातों का अंजाम

Edited By Isha, Updated: 12 Jun, 2024 12:08 PM

one year imprisonment under nsa in rohtak

पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि रोहतक पुलिस द्वारा आदतन अपराधी जो समाज के लिए खतरा हो सकते है। तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर सकते है, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (एनएसए) के तहत कार्यवाही करनी शुरू कर दी है।

रोहतक : पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि रोहतक पुलिस द्वारा आदतन अपराधी जो समाज के लिए खतरा हो सकते है, तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर सकते है, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (एनएसए) के तहत कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। 

गर्ग ने बताया कि रोहतक व हरियाणा का यह पहला मामला है जिसमें एडवाईजरी बोर्ड द्वारा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का सही ठहराते हुए आरोपी को एन.एस.ए. के तहत एक वर्ष तक कैद में रखने की मंजूरी दी गई है। आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) पर हत्या का प्रयास, अवैध हथियार, जबरन वसूली, मारपीट, अपहरण, फॉयरिंग, आपराधिक साजिश आदि के 17 मामले रोहतक, फतेहाबाद, सोनीपत व स्पेशल सेल दिल्ली मे एक-एक मामला  दर्ज हैं।

आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने की वारदात अंजाम दिया था जिस संदर्भ में आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 8 मार्च 2022 को करीब 20/25 लड़के युवक के घर पर आए व अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मौका घटनास्थल से पुलिस द्वारा 25 खोल/कारतूस बरामद किए गए थे। आरोपी को पुलिस कार्यवाही के दौरान जून 2023 को अवैध हथियार सहित गिरफ़्तार किया गया था। आरोपी को उक्त मामलें में जमानत मिल गई। आरोपी साल 2013 से आपराधिक गतिविधियों मे सक्रिय है और निंरतर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।


आरोपी रोहिणी, दिल्ली जेल मे बंद था
रोहतक पुलिस द्वारा उक्त अधिनियम के तहत केस तैयार करके जिला मजिस्ट्रेट रोहतक को भेजा गया जिनके आदेशानुसार आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा (3)2 के तहत हिरासत में लेकर दिनांक 02.05.2024 को रोहतक जेल में बंद कराया गया था। इससे पहले आरोपी रोहिणी, दिल्ली जेल मे बंद था।

 गृह विभाग ने जारी किए आदेश
आरोपी के डिटेनेशन के आदेश को राज्य सरकार व एडवाईजरी बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 08.05.2024 को आरोपी राजू (परिवर्तित नाम) के डिटेनशन ऑर्डर को मंजूरी देते हुए एडवाईजरी बोर्ड के पास मामलें को भेजा गया। 29 मई को एडवाईजरी बोर्ड, हरियाणा द्वारा मामलें की सुनवाई की गई तथा पुलिस प्रशासन व आरोपी पक्ष ने अपना-2 पक्ष बोर्ड के सामने रखा। दोनो पक्षों को सुनने तथा मामलें की जांच करने के बाद एडवाइजरी बोर्ड द्वारा आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए मंजूरी दे दी गई। 10 जून को गृह विभाग, हरियाणा द्वारा आरोपी को एनएसए के तहत एक वर्ष के लिए कैद में रखने के आदेश जारी किए गए है।

 
 

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