Haryana: इस शहर के 100 से ज्यादा होटल और अस्पताल संचालकों को नोटिस, ये है बड़ी वजह

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 15 Oct, 2025 04:11 PM

notices have been issued to over 100 hotel and hospital operators in the city

एडिशनल कमिश्नर शालिनी चेतल की ओर से यह नोटिस भेजे गया है।

हिसार : हिसार नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न करने पर शहर के 100 से अधिक होटल और अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। एडिशनल कमिश्नर शालिनी चेतल की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि सभी थोक अपशिष्ट उत्पादकों (बल्क वेस्ट जनरेटर) को अपने कचरे के निस्तारण के लिए अधिकृत एजेंसियों के साथ समझौता (MoU) करना अनिवार्य है।

निगम के अनुसार, नियमों के तहत ऐसे संस्थानों को कचरे के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण की जिम्मेदारी स्वयं निभानी होती है, लेकिन कई संस्थान इस दिशा में लापरवाही बरत रहे हैं। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा तक एमओयू नहीं करने वाले संस्थानों पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने संस्थानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो अधिकृत एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है और 16 अक्टूबर तक इनमें से किसी एक के साथ समझौता करने के निर्देश दिए हैं। 

निगम ने अधिकतम दर 1840 रुपये प्रति टन तय की है, हालांकि संपत्ति मालिक और एजेंसी आपसी सहमति से इससे कम दर पर भी अनुबंध कर सकते हैं। निगम का उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।

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