हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से, 12 सिंतबर अंतिम तिथि

Edited By Manisha rana, Updated: 05 Sep, 2024 07:43 AM

nomination for haryana assembly elections starts today

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी के साथ ही टिकट के दावेदारों ने जोर लगाना भी शुरू कर दिया है। टिकट न मिलने पर दल बदलने को लेकर बैठकें भी होने लगी हैं। नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। 13 को नामांकन...

चंडीगढ़ : हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी के साथ ही टिकट के दावेदारों ने जोर लगाना भी शुरू कर दिया है। टिकट न मिलने पर दल बदलने को लेकर बैठकें भी होने लगी हैं। नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। 13 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 

8 अक्तूबर को आएंगे नतीजे 

बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 5 अक्तूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे आठ अक्तूबर को आएंगे। पहले चुनाव एक अक्तूबर को होना था और 4 अक्तूबर को नतीजे आने थे। लेकिन त्योहारों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने तारीख बदल दी। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल तीन नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव अक्तूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई थी। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम चार लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ या एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाए जा सकते हैं। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में सुबह 11 से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं।


इस एप से ऑनलाइन भर सकते हैं नामांकन

निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑफलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है उसे https://suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा। साथ ही सुरक्षा राशि जमा कराकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। 


भरने होंगे सभी कॉलम 

वहीं उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। इसके बाद भी यदि उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल नहीं करता है तो निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र अस्वीकृत कर सकता है।

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