Edited By Isha, Updated: 11 May, 2022 10:35 AM
जीजा की हत्या करने मामले में अदालत ने उसके साले सहित आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ
कुरुक्षेत्र : जीजा की हत्या करने मामले में अदालत ने उसके साले सहित आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसके साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर डंडे, बिंडे, रॉड और गंडासी से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया था।
जिला उप न्यायवादी संदीप सिंगला ने बताया कि जसबिंद्र सिंह वासी गुढ़ा ने दो मई 2019 को पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि एक मई वह अपने भतीजे मनदीप के साथ बाइक पर सुभाष चंद वासी धनौरा के पास निजी काम से लाडवा आया था। काम निपटाने के बाद रात करीब सवा नौ बजे वह वापस गांव आने के लिए निकले तो वह अपने दोस्त सुभाष चंद के साथ उसकी कार में सवार हो गया था। उसका भतीजा मनदीप अपनी बाइक पर उनके आगे-आगे चल रहा था।
जैसे ही वह बाबैन चौक से आगे एक निजी स्कूल के पास पहुंचे तो दो कार उन्हें ओवरटेक करके निकली और उसके भतीजे की बाइक के आगे जाकर रुक गई थी। दोनों कार से अचानक 7-8 लोग डंडे-बिंडे रॉड व गंडासी लेकर नीचे उतरे और उसके भतीजे मनदीप पर जानलेवा हमला कर दिया।