Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 10 Jan, 2025 04:03 PM
साढ़े चार साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने उसे आजीवन कारावास (मरते दम तक) की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
गुड़गांव,(ब्यूरो): साढ़े चार साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने उसे आजीवन कारावास (मरते दम तक) की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
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जानकारी के मुताबिक, 14 मई 2022 को एक व्यक्ति ने बादशाहपुर थाना पुलिस को बताया था कि उनकी साढ़े चार साल की बेटी के साथ रेप हुआ है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले आदिल को काबू किया जो वारदात के वक्त बादशाहपुर की गोगा कॉलोनी में रहता था। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।