साथी की चाकू मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 18 Sep, 2025 10:59 PM

life imprisonment for killed friend by man

साल 2023 में अपने ही साथी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): साल 2023 में अपने ही साथी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

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जानकारी के अनुसार 22 जनवरी 2023 को सेक्टर-10 थाना पुलिस को एक ईआरवी के माध्यम से अंजना कॉलोनी में युवक की चाकू मारकर हत्या करने की सूचना मिली थी। पुलिस जब बताए गए स्थान पर अंजना कॉलोनी के एक मकान में पहुंची तो यहां मकान की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में एक युवक लहू लुहान अवस्था में मृत था। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 

 

पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक नेपाल का रहने वाला विनोद था। विनोद अपने साथी सुमित दोनों यहां किराए के कमरे में साथ रहते थे और बायोटेक कंपनी में काम करते थे। 21 जनवरी 2023 को मृतक विनोद व सुमित दोनों बैठकर शराब पी रहे थे और इसी दौरान इनका आपस में झगड़ा हो गया। सुमित ने पुरानी रंजिश रखते हुए विनोद को चाकू मार दिया व वहां से भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उससे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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