फरीदाबाद में राहुल हत्याकांड में 8 दोषियों को उम्रकैद, 2022 में पुरानी रंजिश के चलते उतारा था मौत के घाट

Edited By Manisha rana, Updated: 19 Feb, 2026 12:03 PM

life imprisonment for 8 convicts in rahul murder case in faridabad

फरीदाबाद में कोर्ट ने साल 2022 में हुए राहुल हत्याकांड में 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में सभी पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है।

फरीदाबाद (अनिल राठी) : फरीदाबाद में कोर्ट ने साल 2022 में हुए राहुल हत्याकांड में 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में सभी पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। एडिशनल सेशन जज  सुरेंद्र सिंह की कोर्ट करीब तीन वर्ष आठ माह तक चली सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है। मृतक के पिता जिला कोर्ट से रिटायर कर्मचारी है। 

साल 2022 में की गई थी हत्या 

2 जनवरी 2022 को गांव सागरपुर निवासी राहुल की पुरानी रंजिश के चलते घेर कर हथियारों से उस पर हमला कर दिया। जिसमें राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई।  राहुल की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रताप ,हितेश उर्फ हरिओम , दीपक, सागर, हर्ष उर्फ हर्षु, सचिन, आशीष और अमन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 120-बी, 148 , 302 , 25, 149 व धारा 506 BNS के तहत केस दर्ज किया था। 

3 साल 8 महीने तक चला केस

पुलिस ने कोर्ट में पेश कर आरोपियों को जेल भेज दिया, जिसके बाद तीन साल आठ महीने तक इस केस की सुनवाई कोर्ट में चली। एडिशनल सेशन जज  सुरेंद्र सिंह की कोर्ट  ने सुनवाई करते हुए आरोपियों को 16 फरवरी को दोषी करार दिया। जिसके बाद 18 फरवरी को सभी को कोर्ट ने सजा का फैला सुनाया है। 

आरोपियों पर लगा अलग-अलग जुर्माना

उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है।  कोर्ट ने प्रताप पर पचास हजार,हितेश उर्फ हरिओम पर 45 हजार, और दीपक, सागर, हर्ष उर्फ हर्षु, सचिन, आशीष और अमन पर  पर 45 हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी व विचाराधीन अवधि का लाभ दिया जाएगा। यदि निर्धारित हर्जाना जमा नहीं कराया गया तो दोषियों को अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

दोषियों ने जिम्मेदारियों का दिया हवाला 

कोर्ट में सभी आरोपियों ने परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए सजा कम करने की अपील की। लेकिन कोर्ट ने गंभीर अपराध को देखते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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