Edited By Saurabh Pal, Updated: 07 Nov, 2024 10:24 PM
पलवल की पॉक्सो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 साल की मासूम लड़की के साथ दरिंदगी करने वाले शख्स को जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है।
पलवल (गुरुदत्त गर्ग) : पलवल की पॉक्सो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 साल की मासूम लड़की के साथ दरिंदगी करने वाले शख्स को जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है। घटना 14 जनवरी 2024 को पलवल कैंप थाना क्षेत्र इस्लामाबाद में हुई थी। जिसमें 15 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से लेकर आज तक 9 महीने 20 दिन के अंदर यह फैसला पलवल कोर्ट का यह फैसला काफी अहम है।
बच्चों के साथ घर के पास खेल रही थी बच्ची
बता दें कि पलवल कैंप थाने में दर्ज FIR के अनुसार 14 जनवरी 2024 रविवार के दिन 9 साल की मासूम अन्य बच्चों के साथ घर के पास खेल रही थी। तभी पीड़िता के पड़ोस में रहने वाला 45 वर्षीय कृष्ण पीड़िता को चीज दिलाने के बहाने अपने साथ बुलाकर बन्द पड़े स्कूल के अंदर ले गया। जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी कृष्ण ने मासूम पीड़िता को 20 रुपये देकर उसी स्थान पर छोड़ दिया जहां से उसे अपने साथ लेकर गया था।
8 महीने से की जा रही थी सुनवाई
पीड़िता के घर जाने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो परिजन पीड़िता को लेकर पलवल कैंप थाने गए। जहां पीड़िता के लीगल एड से काउंसलिंग कराई गई। कैंप थाने में बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, पोक्सो 6 एक्ट 2012 के तहत मुकदमा दर्ज कर पीड़िता के अदालत में बयान और जिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। तत्कालीन एसपी अंशु सिंगल के दिशा-निर्देश अनुसार सब इंस्पेक्टर सुरेखा ने इस मामले में तमाम सबूत इकट्ठे करते हुए अदालत में चालान पेश किया था। जिनकी पिछले करीब 8 महीने से त्वरित सुनवाई की जा रही थी।
14 लाख 50 हजार रूपये कंपनसेशन देने का भी आदेश
बचाव पक्ष के सीनियर वकील राजेंद्र प्रसाद बैंसला और उनके साथी वकीलों की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए आज एडीजे प्रशांत राणा की पॉक्सो स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा पीड़ित पक्ष को 14 लाख 50 हजार रूपये कंपनसेशन देने का भी आदेश दिया है।
पीड़ित पक्ष की तरफ से केस की तैयारी करने वाली अधिवक्ता कमलेश तथा सहायक अधिवक्ता फुलवा ने इस फैसले को बहुत अच्छा फैसला बताते हुए कहा है कि इस फैसले से पूरे समाज में एक मैसेज जाएगा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का क्या अंजाम होता है।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)