दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

Edited By Isha, Updated: 08 May, 2022 08:58 AM

imprisonment for 20 years for rape also fined

कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास सहित 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित बच्ची की

कैथल: कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास सहित 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित बच्ची की मां ने थाना सदर में गत चार जून 2021 को बताया था कि बच्ची का पिता सुबह 5.30 बजे मजदूरी करने के लिए काम पर चला गया और वह खुद तीन बच्चों को घर के आंगन में सोते हुए छोड़कर मंदिर में पूजा के लिए चली गई।

जाते हुए उसने अपने मकान के मेन गेट पर बाहर से कुंडी लगा दी थी। जब कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंची तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था। वह अंदर गई तो देखा कि पशुओं वाले बाड़े में आरोपी डोली उर्फ महाबीर उसकी बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था। यह देखते ही बच्ची की मां ने आवाज लगाई तो दोषी मौके से भाग गया। मां की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी सतनाम, सुल्तान मौके पर आ गए।

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। शिकायत पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने डोली को दोषी करार देते हुए बीस साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है 

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