Edited By Isha, Updated: 29 Jan, 2025 06:40 PM
वैवाहिक विवादों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के प्रत्येक जिले में तीन परामर्शदाताओं को नियुक्त कर दी गई है। तीनों राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह जानकारी हाईको
चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): वैवाहिक विवादों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के प्रत्येक जिले में तीन परामर्शदाताओं को नियुक्त कर दी गई है। तीनों राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह जानकारी हाईकोर्ट को दी है। हाईकोर्ट ने इस जानकारी को आधार बनाते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि काउंसलर नियुक्त करने का कदम न केवल अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में मदद करेगा, बल्कि उन पक्षों की सहायता भी करेगा, जिन्हें अपने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अदालती आदेश प्राप्त करने के लिए वर्षों तक चक्कर लगाना पड़ता है। अपने आदेश में हाईकोर्ट की तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा के गृह विभागों को अनुबंध के आधार पर हर जिले में तीन-तीन काउंसलर नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
इनका उदद्देश्य पुलिस स्टेशनों के स्तर पर वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाली आपराधिक शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना था। हाईकोर्ट ने यह निर्देश जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण यूटी चंडीगढ़ में काउंसलर की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए दिया था। चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशनों/अदालतों में लंबित शिकायतों में से एक वर्ष की अवधि के भीतर 700 मामलों का समाधान किया था। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया था। अब इस मामले में हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ द्वारा काउंसलर नियुक्ति करने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है।