हरियाणा ने क्लर्कों को एकमुश्त राहत दी, हड़ताल अवधि को सेवा अवकाश माना जाएगा

Edited By Deepak Kumar, Updated: 13 Nov, 2025 06:30 PM

haryana gives one time relief to clerk strike period treated as service leave

हरियाणा सरकार ने लिपिक संवर्ग के लिए 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक की हड़ताल अवधि के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस अवधि को "उचित प्रकार का अवकाश" माना जाएगा।

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा सरकार ने लिपिक संवर्ग के लिए 12 अगस्त 2024 से 16 अगस्त 2024 तक की हड़ताल अवधि के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस अवधि को "उचित प्रकार का अवकाश" माना जाएगा। तदनुसार, क्लर्कों के अर्जित अवकाश और अर्ध-वेतन अवकाश में से समायोजन किया जाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो अग्रिम अर्जित अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं, द्वारा जारी आदेश के अनुसार, हड़ताल अवधि को सबसे पहले क्लर्कों द्वारा हड़ताल से पहले अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा। यदि अर्जित अवकाश अपर्याप्त है, तो शेष अवधि को अर्ध-वेतन अवकाश में से समायोजित किया जाएगा। यदि हड़ताल अवधि का कोई भाग अभी भी शेष है, तो उसे अग्रिम अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, जिसे भविष्य में कर्मचारी के अवकाश खाते से डेबिट किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट एक बार के लिए है और इसे भविष्य के मामलों में मिसाल नहीं माना जाएगा। इस निर्णय के तहत, हड़ताल अवधि के दौरान क्लर्कों के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी और हड़ताल को सेवा में विराम नहीं माना जाएगा। यह आदेश केवल उन क्लर्कों पर लागू होगा जिन्होंने 12 से 16 अगस्त 2024 के बीच हड़ताल में भाग लिया था।

सरकार ने निर्देश दिया है कि संबंधित विभागों में कार्यरत एसएएस संवर्ग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद ही क्लर्कों का हड़ताल अवधि का वेतन जारी किया जाए।

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