साध्वी यौन शोषण केस में गुरमीत राम रहीम ने रिविजन याचिका ली वापस

Edited By Punjab Kesari, Updated: 04 Aug, 2017 08:48 AM

gurmeet ram rahim withdraws revision petition in sadhvi sexual assault case

साध्वी यौन शौषण मामले में संत गुरमीत राम रहीम सिंह द्वारा सी.बी.आई. ट्रायल कोर्ट, पंचकूला के 18 जुलाई, 2017 के आदेशों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई रिविजन अपील को वापस ले लिया गया है।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):साध्वी यौन शौषण मामले में संत गुरमीत राम रहीम सिंह द्वारा सी.बी.आई. ट्रायल कोर्ट, पंचकूला के 18 जुलाई, 2017 के आदेशों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई रिविजन अपील को वापस ले लिया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने संबंधित याचिका को रद्द कर दिया है। मामले में ट्रायल कोर्ट के कुछ हिस्से को खारिज किए जाने की मांग की गई थी। याची संत गुरमीत राम रहीम सिंह के अधिवक्ता एस.के. गर्ग नरवाना ने बताया कि हम तो चाहते थे कि 2 लड़कियों को कोर्ट विटनैस बनाया जाए जो गुफा में जाती थीं, ताकि वह वहां का वातावरण कोर्ट के सामने रख सकें। 

संबंधित मांग ट्रायल कोर्ट द्वारा नामंजूर कर दी गई थी। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। हालांकि अब याची पक्ष केस की अंतिम बहस के दौरान इस मांग को रखेगा। हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवैस्टिगेशन (सी.बी.आई.) को पार्टी बनाते हुए एक अर्जी भी दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि संबंधित क्रिमिनल रिविजन याचिका पर अंतिम फैसला न आने तक ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। 

अर्जी में कहा था कि ट्रायल कोर्ट के 18 जुलाई को केस की सुनवाई करते हुए अंतिम बहस के लिए केस को रख लिया था। कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में केस का फैसला रिविजन याचिका की सुनवाई से पहले ही हो जाएगा और रिविजन याचिका निष्फल हो जाएगी जिससे याची को नुक्सान होगा। 

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