Edited By Isha, Updated: 23 Jan, 2025 08:30 AM
हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में लगे ग्रुप डी के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता अब किस्तों में नहीं बल्कि एक साथ मिलेगा। वर्तमान में वर्दी के रुप में हर महीने 440 रुपये सैलरी के साथ मिल रहे हैं।
चंडीगढ़: हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में लगे ग्रुप डी के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता अब किस्तों में नहीं बल्कि एक साथ मिलेगा। वर्तमान में वर्दी के रुप में हर महीने 440 रुपये सैलरी के साथ मिल रहे हैं। लेकिन अप्रैल से नया नियम लागू होगा जिसके मुताबिक वर्दी का बिल देने पर वार्षिक आधार पर 5280 रुपये तक का भुगतान एक साथ किया जाएगा ।मुख्य सचिव की ओर से इस मामले में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
वहीं वित्त विभाग ने हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा का 5 लाख रुपये बढ़ा दिया है। अभी तक कर्मचारियों को 20 लाख रुपयय ग्रेज्युटी मिल रही है। वहीं जनवरी से 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिल सकेगी। इस तरह ग्रेच्युटी में 25 फसीद बढोत्तरी की गई है।
5 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारियों को ही ग्रेच्युटी का प्रावधान है। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है या फिर दिव्यांगता के कारण नौकरी छोड़नी पड़ सकती।अगर कोर्ई कर्मचारी 5 साल के बाद नौकरी छोड़ता है या उसे हटाया जाता है या उसे हटा दिया जाता है अथवा रिटायर कर दिया जाता है, तो भी वह ग्रेच्युटी का हकदार होगा है। नोटिस पीरियड भी ग्रेच्युटी की सेवा में गिना जाता है।