Edited By Manisha rana, Updated: 07 Aug, 2025 09:01 AM

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं करने संबंधी 21 जुलाई, 2023 के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
चंडीगढ़ (बंसल) : हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं करने संबंधी 21 जुलाई, 2023 के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोडों-निगमों के मुख्य प्रशासकों व प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और विश्वविद्यालयों के कुल सबिवों को एक पत्र जारी किया है।
जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि 21 अप्रैल, 2023 और 21 जुलाई 2023 को जारी निर्देशों के तहत ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर 12वीं की गई थी। इसके लिए विभागों को संबंधित प्रशासनिक सचिव की स्वीकृति और एल. आर. से पुनरीक्षण के बाद अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर गजट अधिसूचना जारी करनी थी। पत्र में यह भी कहा गया है कि इसके लिए मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने समीक्षा के बाद पाया कि कई विभागों ने अब तक इन निर्देशों का न ही पालन किया है और न ही अपने सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया है।
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