Edited By Deepak Kumar, Updated: 05 Aug, 2025 06:08 PM

हरियाणा में नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने फिलहाल किसी भी जिले, तहसील या कस्बे की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव न करने का फैसला...
डेस्कः हरियाणा में नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने फिलहाल किसी भी जिले, तहसील या कस्बे की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव न करने का फैसला लिया है।
वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उन्होंने जनगणना नियम-1990 के नियम 8(4) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले कोई भी प्रशासनिक बदलाव नहीं किया जाएगा। दरअसल, जनगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सभी सीमाएं स्थिर रखी जाएंगी। इसके बाद ही नए जिलों या प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर विचार संभव हो सकेगा।
गौरतलब है कि हरियाणा में लंबे समय से नए जिलों और उपमंडलों की मांग की जा रही है। इसको लेकर राज्य सरकार ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई हुई है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हैं।
कमेटी की कई बैठकें हो चुकी हैं और नए जिलों व उपमंडलों के गठन को लेकर आए विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जा चुकी है। सभी मांगों को संबंधित जिलों के उपायुक्तों (DC) के पास भेजा गया है, लेकिन फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
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