Edited By Saurabh Pal, Updated: 07 Jan, 2024 08:23 PM
पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा ने पदोन्नति के लिए विचार किए गए लोगों की सूची में नाम शामिल नहीं होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की...
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा हरियाणा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल राज्य सरकार आईपीएस अधिकारी पर पदोन्नति की एक सूची जारी की है। जिसमें जोगिंदर शर्मा का नाम नहीं है। बता दें कि जोगिदंर शर्मा खेल कोटे से हरियाणा पुलिस में डीएसपी के रूप में कार्यरत हैं। आईपीएस अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए गए लोगों की सूची में अपना नाम शामिल नहीं करने के खिलाफ उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
शर्मा के अनुसार, राज्य सरकार 2021 की चयन सूची के लिए आईपीएस पद पर पदोन्नति के लिए राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों के नामों पर विचार कर रही है। इस सूची में शामिल अधिकांश डीएसपी 2009 में राज्य पुलिस में शामिल हुए थे। इसमें उनका नाम नहीं शामिल है, जबकि वह 5 अक्टूबर 2007 से सेवा में शामिल हैं। नियमों के अनुसार सभी 11 डीएसपी से पहले प्रोबेशन पूरी की थी।
याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य प्राधिकारियों ने पत्र में अवैध रूप से उल्लेख किया है कि प्रशिक्षण पूरा होने पर याची की सेवा कंफर्म जाती है। यह शर्त नियुक्ति पत्र एवं नियमों के विरूद्ध होने व पूर्णत अवैध है। याचिकाकर्ता प्रासंगिक नियमों के अनुसार 5 अक्टूबर, 2009 को डीएसपी के पद पर कंफर्म होने का हकदार था, या अधिकतम इसे 5 अक्टूबर, 2010 तक बढ़ाया जा सकता था। उसकी प्रोबेशन अवधि कभी नहीं बढ़ाई गई थी।
हालांकि, 23 और 29 नवंबर के आदेश के अनुसार, उसे 9 जनवरी 2014 से कंफर्म कर दिया गया है, जो सेवा में शामिल होने के 6 साल और तीन महीने की अवधि के बाद है। शर्मा ने 23 और 29 नवंबर के आदेश को संशोधित करने और पांच अक्टूबर 2009 से डीएसपी के रूप में उनकी सेवा कंफर्म करने और उन्हें वरिष्ठता और पदोन्नति आदि सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की है।
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