Edited By Deepak Paul, Updated: 28 Nov, 2018 03:05 PM
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को छह करोड़ के आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। सुनवाई सात दिसंबर को होगी। जस्टिस सुनील कुमार सिसोदिया ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दाखिल चार्जशीट को लेकर सुनवाई...
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को छह करोड़ के आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। सुनवाई सात दिसंबर को होगी। जस्टिस सुनील कुमार सिसोदिया ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दाखिल चार्जशीट को लेकर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन को जेल में बंद ओपी चौटाला को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिये हैं।
ओपी चौटाला फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं और वो जेबीटी भर्ती मामले में दोषी पाए जाने के बाद तिहाड़ जेल में अपनी दस साल की सजा काट रहे हैं।
इस मामले में ईडी की तरफ से फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें ओपी चौटाला पर मनी लॉड्रिंग केस के तहत कार्रवाई की मांग की है। ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओपी चौटाला ने छह करोड़ नौ लाख रुपये की संपत्ति गैरकानूनी तरीके से प्राप्त की हुई है। यह मई 1993 से लेकर मई 2006 के बीच की है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह केस सीबीआई की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया है।