53 दिन बाद कोर्ट पहुंचीं 4 महिला पहलवान, बृजभूषण को बरी करने के फैसले को सेशन कोर्ट में दी चुनौती, शनिवार को होगी सुनवाई

Edited By Krishan Rana, Updated: 25 Sep, 2026 08:08 PM

after 53 days four female wrestlers arrived at the court challenging brijbhush

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के आदेश को महिला पहलवानों ने

हरियाणा : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के आदेश को महिला पहलवानों ने राऊज एवेन्यु सेशन कोर्ट में चुनौती दी। चार महिला पहलवानों ने शुक्रवार को सेशंस कोर्ट का रुख किया और यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी। 

इस पर याचिका सुनवाई के लिए शनिवार को सुबह 10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह के समक्ष सूचीबद्ध है। महिला पहलवानों ने अपनी याचिका में कोर्ट के पहले के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि निचली कोर्ट के आदेश में "आदर्श पीड़ित मानक" को लागू किया गया था।

उन्होंने तर्क दिया गया कि निर्णय अनुचित रूप से इस रूढ़िवादी सोच पर आधारित था कि एक पीड़ित को "कैसे" व्यवहार करना चाहिए। आदेश निष्पक्ष, साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन पर आधारित नहीं था।दावा किया गया कि आदेश रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के गलत और चुनिंदा मूल्यांकन पर आधारित था।

बता दें कि महिला पहलवानों ने निचली अदालत के फैसले को 53 दिन बाद चुनौती दी है। कोर्ट ने बृजभूषण और सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया था।यह मामला 2023 में सामने आया था, जब 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल थीं। पहलवानों ने FIR दर्ज न होने पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिन प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल 2023 में FIR हुई थी।  

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