तय समय सीमा में करने होंगे बिजली कनेक्शन वरना होगी कड़ी कार्रवाई...अधिकारियों को सख्त आदेश

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 21 Jan, 2025 04:37 PM

electricity connections will have to be made within stipulated time limit

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बिजली कनेक्शन जारी करने की समय सीमा तय कर दी है। यह अधिसूचना कृषि पंपिंग (AP) श्रेणी को छोड़कर अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन और LT आपूर्ति के साथ अतिरिक्त भार पर लागू होगी।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बिजली कनेक्शन जारी करने की समय सीमा तय कर दी है। यह अधिसूचना कृषि पंपिंग (AP) श्रेणी को छोड़कर अस्थायी कनेक्शन, नए कनेक्शन और LT आपूर्ति के साथ अतिरिक्त भार पर लागू होगी।

नई अधिसूचना जारी करते हुए मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी ने कहा है कि अब बिजली कनेक्शन तय समय सीमा के भीतर जारी किए जाएंगे। महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 7 दिनों में पूरी हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने की अवधि 15 दिन तय की गई है। 

ऐसा न करने पर अधिकारियों-कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई 

यह समय सीमा तभी लागू होगी जब आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज और फीस जमा कराई जाएगी। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। इससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि लोगों को बार-बार बिजली विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 

ये हैं जरूरी डॉक्युमेंट्स

बता दें कि प्रदेश में करीब 84 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। बिजली कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी), संपत्ति का प्रमाण पत्र (रजिस्ट्री, लीज डीड)।आवेदन शुल्क और संबंधित दस्तावेज लगेंगें।

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