Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 19 Aug, 2025 08:37 PM

गरीब बच्चों के दाखिले की जानकारी पोर्टल पर नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है। स्कूलों को 14 अगस्त तक का मौका दिया गया था। इसके बावजूद निजी स्कूलों ने शिक्षा का अधिकारी अधिनियम आरटीई के तहत गरीब और आर्थिक रूप से...
गुड़गांव, (ब्यूरो): गरीब बच्चों के दाखिले की जानकारी पोर्टल पर नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है। स्कूलों को 14 अगस्त तक का मौका दिया गया था। इसके बावजूद निजी स्कूलों ने शिक्षा का अधिकारी अधिनियम आरटीई के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की। इससे स्कूलों की अस्थाई मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है।
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आरटीई के नोडल अधिकारी नवीन अग्रवाल ने बताया कि स्कूलों ने आरटीई के तहत 25 प्रतिशत खाली सीटों की जानकारी नहीं दी। जिला में 245 निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत कम सीटें दिखाई है। इन स्कूलों ने आरटीई के तहत सीटों की संख्या का ब्यौरा से लेकर दाखिले की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। जबकि विभाग द्वारा निजी स्कूलों को दो मौके दिए जा चुके है। अब निजी स्कूलों की सूची तैयार करके कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से पत्र द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया था कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर बीईओ के माध्यम से निजी स्कूलों को आरटीई के तहत सीटें पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दें। साथ ही आला अधिकारी इस बारे में रिपोर्ट अपडेट कर वेरिफिकेशन करते रहे ताकि कार्रवाई में देरी न हो। आरटीई के तहत 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चे निजी स्कूलों में दाखिला लेने की सूची स्कूलों भेजी गई थी। हालांकि गुरुग्राम में 470 में से 92 बच्चों को ही दाखिला मिला है।