बिजली बोर्ड के XEN-SDO समेत 3 अधिकारी दोषी पाए, इस मामले में हुई बड़ी कार्रवाई

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 15 Aug, 2025 10:07 AM

3 officers including xen sdo of electricity board found guilty

बिजली निगम के XEN, SDO और एक JE को आईपीसी सेक्शन 304A के तहत दोषी करार दिया है।

नूंह : नूंह की स्थानीय अदालत ने बिजली निगम के XEN, SDO और एक JE को लापरवाही से मौत के एक मामले में आईपीसी सेक्शन 304A के तहत दोषी करार दिया है। आरोपियों की सजा और जुर्माने पर बहस को फिलहाल अदालत ने एक माह के लिए टाल दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

जानकारी के अनुसार जनवरी 2015 में गोपीचंद नाम के व्यक्ति की ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक गोपीचंद की पत्नी शशिबाला ने तत्कालीन XEN कुलदीप अत्री, SDO राजीव शर्मा और JE राशिद पर लापरवाही से मौत का आरोप लगाया था। इसके लिए उन्होनें जिला अदालत में केस किया था।

सज़ा एक महीने होल्ड पर

सीजेएम नूंह छवि गोयल की अदालत ने तीनों अधिकारियों को गोपीचंद की मौत का दोषी माना। दोषी ठहराने के खिलाफ तीनों अधिकारियों ने अपील करने संबंधी अर्जी दाखिल की। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए फिलहाल सजा की अवधि और जुर्माना सहित तमाम विषयों को एक महीने के स्थगित कर दिया।

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