Edited By Saurabh Pal, Updated: 24 Oct, 2023 03:39 PM
मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने शहर में कहीं भी इधर उधर वाहन पार्क करने वालों पर नजरें टेढ़ी कर दी है। जीएमडीए ने सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुना कर दिया है...
गुरुग्रामः मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने शहर में कहीं भी इधर उधर वाहन पार्क करने वालों पर नजरें टेढ़ी कर दी है। जीएमडीए ने सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। त्योहारों के सत्र में यहां वाहन खड़ा किया तो आपकी जेब पर ये गलती भारी पड़ सकती है। नए जुर्माने के स्लैब 26 अक्टूबर से लागू किए जाएंगे।
हालांकि जीएमडीए के प्रवक्ता से जब पार्किंग व्यवस्था को लेकर जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन्होंने प्राइवेट पार्किंग व्यवस्था की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। ओल्ड गुरुग्राम में जिला प्रशासन व नगर निगम की ओर से कोई भी पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई है।
नए स्लैब के अनुसार, कॉमर्शियल वाहनों व मध्यम वाहनों के लिए टोइंग शुल्क एक हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार किए गए हैं। हल्के चार पहिया वाहनों के जुर्माने 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। इसी तरह दो पहिया वाहनों के लिए 200 रुपये से बढ़ाकर जुर्माने की राशि 500 रुपये कर दी गई है।
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