Edited By Manisha rana, Updated: 10 Aug, 2025 10:56 AM

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में आर. के. वी.आई. स्कीम के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
चंडीगढ़ : हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में आर. के. वी.आई. स्कीम के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें किसान स्ट्रा-बेलर, हे-रेक, एस.एम.एस., हेप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रा-चोपर, मल्चर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिर्वसीब्ल एम.बी. प्लो, जीरो ड्रील, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माऊंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर), ट्रैक्टर ड्रान टैडर मशीन, कॉप-रीपर पर 50 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा डॉट जी.ओ.वी. डॉट इन पर 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान द्वारा जिस कृषि यंत्र पर आवेदन किया जा रहा है। उस यंत्र पर किसान ने किसी भी स्कीम के तहत पिछले 3 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। एक किसान अधिकतम 4 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे अनुदान का लाभ एक ही मशीन पर दिया जाएगा।
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