Edited By Yakeen Kumar, Updated: 20 Feb, 2025 02:42 PM

हरियाणा में अब गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन कानून के तहत दर्ज होने वाले केस की सुनवाई जल्द होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट नॉमिनेट किए गए हैं।
चंडीगढ़ : हरियाणा में अब गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन कानून के तहत दर्ज होने वाले केस की सुनवाई जल्द होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट नॉमिनेट किए गए हैं। जिसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में ये कोर्ट नूंह, पलवल, अम्बाला और हिसार में नियमित चलेगीं।
नूंह जिले में नूंह के साथ लगते रेवाड़ी, भिवानी और चरखी दादरी जिलों के मामलों की सुनवाई भी की जाएगी। पलवल के अलावा गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत व पानीपत जिलों की सुनवाई भी होगी। वहीं अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व करनाल तो हिसार के अलावा जींद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा के मामलों की सुनवाई की जाएगी।
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