बीजेपी के नव निर्वाचित चेयरमैन की बढ़ी मुश्किलें, 2 जुलाई को कोर्ट ने किया तलब

Edited By Vivek Rai, Updated: 24 Jun, 2022 03:56 PM

court notice isued to newly elected chairman of samalkha nagar palika

नामांकन पत्र में क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाने के मामले में समालखा कोर्ट ने बीजेपी की टिकट पर समालखा नगर पालिका से निर्वाचित चेयरमैन अशोक कुच्छल, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उपायुक्त और एसडीएम को नोटिस जारी कर 2 जुलाई को तलब किया है।

चंडीगढ़/समालखा(धरणी): नामांकन पत्र में क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाने के मामले में समालखा कोर्ट ने बीजेपी की टिकट पर समालखा नगर पालिका से निर्वाचित चेयरमैन अशोक कुच्छल, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उपायुक्त और एसडीएम को नोटिस जारी कर 2 जुलाई को तलब किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने चुनाव प्राधिकरण एवं समालखा कोरी में चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया कि नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष अशोक कुच्छल जिस्म फ़रोशी के केस में 20 लाख रुपए की फिरौती लेते 6 नवंबर 2017 को रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था। इस संगीन जुर्म में अदालत में 6 जुलाई 2018 को चार्ज शीट दाखिल हुई थी। गिरफ्तारी के बाद करीब सवा साल तक जेल मे बंद रहने के बाद कुच्छल हाई कोर्ट से ज़मानत पर है। लेकिन अपने नामांकन पत्र व शपथ पत्र में अपने इस क्रिमिनल रिकॉर्ड को जानबूझ कर छिपा कर मतदाताओं से धोखा किया गया है।

नियमों के अनुसार नगरपालिका चुनाव नहीं लड़ सकते कुच्छल

पीपी कपूर ने बताया कि हरियाणा नगरपालिका रुल्ज़-1973 के नियम 13-ए के उपनियम 1 (ई) के अनुसार दस वर्ष या 10 वर्ष से ज़्यादा की सजा वाले संगीन जुर्म में आरोपी व्यक्ति नगरपालिका के प्रधान अथवा मेंबर पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन इन नियमों को दरकिनार करते हुए अशोक कुच्छल ने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और पालिका चेयरमैन के तौर पर जीत हासिल की है। कुच्छल ने अपने नामांकन पत्र में आपराधिक जानकारी छिपाकर ना सिर्फ मतदाताओं के साथ धोखा किया है, बल्कि पालिका अध्यक्ष पद की गरिमा के साथ भी खिलवाड किया है।

कोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका में रखी गई ये मांगें

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समालखा कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर पीपी कपूर ने अशोक कुच्छल को पालिका अध्यक्ष पद पर शपथ दिलवाने पर रोक लगाने की मांग की है। इसी के साथ नगरपालिका चुनाव रूल्ज़ 1973 के नियम 13 ए के उपनियम 1( ई) के तहत इस चुनाव को रद्द कर कुच्छल को अयोग्य घोषित करने की मांग भी कोर्ट के सामने रखी गई है। यदि आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर के आरोप सही साबित होते हैं तो कोर्ट के आदेश पर समालखा नगर पालिका में चेयरमैन के लिए दोबारा चुनाव करवाया जाएगा।

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