Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 30 Jul, 2025 10:01 PM

स्वच्छ व हरित गुरुग्राम की दिशा में शहर की सफाई व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन प्रक्रिय को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): स्वच्छ व हरित गुरुग्राम की दिशा में शहर की सफाई व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन प्रक्रिय को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। सोमवार को निगमायुक्त प्रदीप दहिया व नगर निगम पार्षदों की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया कि अब पार्षदों और ठेकेदारों को अपने-अपने वार्डों में गाडिय़ों की व्यवस्था करने तथा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के कार्य में सीधे भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
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इस निर्णय का उद्देश्य स्वच्छ और हरित शहर अभियान को गति देना है। इस निर्णय को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 49 (सी) के अंतर्गत वैधानिक आधार प्रदान किया गया है। अब प्रत्येक पार्षद, ठेकेदार और इच्छुक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वे आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली या अन्य उपयुक्त वाहन लगाकर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत करें। यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश केवल वर्तमान सफाई संकट से निपटने के लिए अस्थायी प्रावधान है। इसे किसी भी स्थायी टेंडर प्रक्रिया, दस्तावेज या भविष्य की योजना का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इस नए आदेश को प्रभावी रूप देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम ने वाहन दरों को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त निगमायुक्त रविन्द्र यादव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में सभी संयुक्त आयुक्तों, मुख्य लेखा अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता (स्वच्छ भारत मिशन) को शामिल किया गया है।
नगर निगम ने आम जनता से अपील की है कि वे इस आपातकालीन व्यवस्था में सक्रिय सहयोग करें और अपने वार्ड पार्षद या संबंधित अधिकारी से संपर्क कर स्वच्छता कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। जो नागरिक इस व्यवस्था में अपने वाहन लगाना चाहते हैं वे नगर निगम के सेक्टर-34 स्थित कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा कराएं। इनमें वाहन के दस्तावेज, ड्राइवर का नाम, संपर्क नंबर, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्पर का नाम, संपर्क नंबर और आधार कार्ड तथा एक लिखित आवेदन पत्र शामिल हैं।