चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मंत्री संदीप सिंह को दी सशर्त जमानत, 10 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई

Edited By Mohammad Kumail, Updated: 16 Sep, 2023 02:33 PM

chandigarh district court grants conditional bail to minister sandeep singh

जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह को आद चंडीगढ़ जिला अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। संदीप सिंह आज सुबह 10 बजे चण्डीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए...

चंडीगढ़ (चन्द्रशेखर धरणी) : जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह को आद चंडीगढ़ जिला अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। संदीप सिंह आज सुबह 10 बजे चण्डीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए। वहां उन्होंने राहुल गर्ग की कोर्ट में अपनी जमानत के बॉन्ड भरे। कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर की तारीख तय की गई है।

वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से  वकील दीपांशु बंसल मौजूद हुए। उन्होंने ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया कि वह आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों में  लगाई गई शर्तों पर विचार करें। जिसके बाद कोर्ट ने मंत्री संदीप सिंह को सशर्त जमानत दे दी। मंत्री के वकील रविंद्रा पंडित ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के सौभाग्य भगत बनाम उत्तराखंड सरकार के वर्ष 2021 के जमानत याचिका में 24 अगस्त 2023 को आय फैसले को आधार बनाया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बनाम सीबीआई के 2023 के फैसले को भी आधार बनाया गया।

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