चंडीगढ़ में सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों के लिए अहम खबर, 10 जुलाई तक भरें रूफटॉप सोलर अंडरटेकिंग फॉर्म

Edited By Harman, Updated: 08 Jul, 2026 04:48 PM

employees living in government houseschandigarh submit rooftop form

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित सरकारी मकानों में रहने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग से संबंधित...

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित सरकारी मकानों में रहने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग से संबंधित अपना विकल्प/अंडरटेकिंग फॉर्म 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कराएं।

ये निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी से प्राप्त पत्र के बाद जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार की पहल के तहत सरकारी आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर प्रणाली की शत-प्रतिशत स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने-अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में सहमति प्रपत्र जमा करें, ताकि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए हाउस अलॉटमेंट कमेटी, चंडीगढ़ के कार्यालय को समय पर भेजा जा सके।

चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार, सोलर उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्जेज) के संबंध में सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत कर्मचारियों को अंडरटेकिंग फॉर्म में निर्धारित विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। वे या तो रूफटॉप सोलर संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग करने तथा निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति दे सकते हैं। इसके अलावा वे इस सुविधा का उपयोग नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं या यह भी बता सकते हैं कि यह विकल्प उन पर लागू नहीं होता।

अंडरटेकिंग में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो कर्मचारी सोलर ऊर्जा का उपयोग करने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें निर्धारित सोलर उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा तथा सोलर संयंत्र के रखरखाव के लिए अधिकृत कर्मियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति देनी होगी। वहीं, जो कर्मचारी इस सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहते, उनके मामले में रूफटॉप सोलर संयंत्र से बनने वाली बिजली को प्रचलित नियमों के अनुसार ग्रॉस मीटरिंग प्रणाली के माध्यम से विद्युत वितरण लाइसेंसधारी को हस्तांतरित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए सभी पात्र कर्मचारियों से निर्धारित समयावधि में अंडरटेकिंग फॉर्म प्राप्त कर समय पर हाउस अलॉटमेंट कमेटी को भेजे जाएं। हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यदि 10 जुलाई, 2026 तक किसी कर्मचारी का अंडरटेकिंग फार्म प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित कर्मचारी ने रूफटॉप सोलर ऊर्जा सुविधा के उपयोग के लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं की है।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!