चंडीगढ़ में मासूम के साथ दरिंदगी और हत्या केस, कोर्ट ने दोषी को दी फांसी की सजा

Edited By Deepak Kumar, Updated: 04 Jun, 2025 06:53 PM

chandigarh court awards death penalty to culprit raped and killed minor girl

8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या करने मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने आरोपी हीरा लाल उर्फ गुड्डू को दोषी करार पाया है और उसे फांसी की सजा सुनाई है।

डेस्कः 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या करने मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने आरोपी हीरा लाल उर्फ गुड्डू को दोषी करार पाया है और उसे फांसी की सजा सुनाई है। डेढ़ साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने गुड्डू को सोमवार को दोषी करार दिया था। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में यह पहला मामला है, जब किसी दुष्कर्म और हत्या के को फांसी की सुनाई गई है। बता दें पिछले साल पुलिस ने 40 वर्षीय गुड्डू के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट और हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया था।

जानकारी के मुताबिक, 19 जनवरी 2024 को हल्लोमाजरा में आठ साल की एक बच्ची लापता हो गई थी। वह पड़ोस की एक दुकान से सामान खरीदने गई थी, लेकिन लौटी नहीं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोस के एक मकान की तलाशी ली तो वहां खून से सनी रजाई और एक चाकू बरामद हुआ। उस मकान में रहने वाला शख्स वहां से भाग चुका था। दो दिन बाद यानी 21 और 22 जनवरी 2024 की रात को पुलिस को बच्ची की लाश जंगल में मिली। लाश को सफेद चादर में लपेटा हुआ था। उसके शरीर पर चाकू से वार के कई निशान मिले थे। 

पोस्टमार्टम में पता चला कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक संदिग्ध की पहचान हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। आज चंडीगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए हीरा लाल उर्फ गुड्डू को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुना दी है। जज ने फैसले में कहा कि दोषी समाज के लिए खतरा है। वह भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा और उसमें सुधार की भी कोई संभावना नहीं है। ऐसे में अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुना दी।

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