आठ जमातियों के खिलाफ मामला दर्ज, टूरिस्ट वीजा पर कर रहे थे धर्म प्रचार नहीं थी अनुमति

Edited By Shivam, Updated: 04 Apr, 2020 12:31 AM

case registered against eight depositors tourists were promoting religion

निजामुद्दीन मरकज से जमात में नवादा पार मस्जिद में आए 8 जमातियों सहित मस्जिद इमाम के खिलाफ पुलिस ने सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों से पूछताछ कर मामला दर्ज कर आागमी कार्यवाही शुरू कर दी है। निजामुद्दीन मरकज से जमात में आए उक्त आठ जमातियों में 2 श्रीलंका व...

पानीपत (सचिन): निजामुद्दीन मरकज से जमात में नवादा पार मस्जिद में आए 8 जमातियों सहित मस्जिद इमाम के खिलाफ पुलिस ने सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों से पूछताछ कर मामला दर्ज कर आागमी कार्यवाही शुरू कर दी है। निजामुद्दीन मरकज से जमात में आए उक्त आठ जमातियों में 2 श्रीलंका व 6 तमिलनाडू के शामिल हैं।

मिली जानकारी अनुसार सनौली खुर्द थाना प्रभारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि नवादा पार गांव की मस्जिद में आए तमिलनाडू से आए लोगों के बारे में गांव के सरपंच इसराईल पुत्र बसीर सहित मस्जिद के ईमाम यासीन पुत्र ईसमदीन व याकूब चौकीदार सहित गांव के अन्य गणमान्य लोगो से पूछताछ की गई। यहां पता चला कि 3 मार्च को तब्लीगी मरकज जमात निजामुद्दीन दिल्ली से 8 लोग धर्मप्रचार के लिए 3 मार्च को ईमाम साहब संजय चौंक पानीपत आए थे। उसके बाद विद्यानंद कॉलोनी पानीपत में भी धर्म का प्रचार किया था। 

इसके बाद उक्त व्यक्ति 23 मार्च को उनके गांव की मस्जिद में आ गए। जिनमें दो व्यक्ति श्रीलंका के मोहमद फाजिल पुत्र मोहमद फोजिल अमीर कोलम्बो व मुस्ताक पुत्र मोहमद जबीर देहीवाला के रहने वाले थे व अन्य 06 व्यक्ति तमिलनाडु से हैं। उक्त सभी ने गांव में धर्म प्रचार किया और एक दिन गांव के ही जुल्फान पुत्र खेरू के मकान पर गए जबकि बाकि दिन मस्जिद में ही ठहरे थे। जिसके बारे में मस्जिद के ईमाम यासीन ने गांव के सरपंच सहित किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दी और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। 

जिस कारण श्रीलंका से आए मोहमद फाजिल व मुस्ताक सहित तमिडनाडू से आए एस.सराजदीन, यु.जफर अली, एम.मोहमद युसुफ, एस नूर मोहमद अली, के मोहमद आरूण, जैड अहमद दक्षिण सहित मस्जिद के इमाम यासीन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।

धार्मिक कार्य व तब्लीगी कार्य में भाग लेने की अनुमति नहीं थी
नियमानुसार किसी भी विदेशी नागरिकों को किसी भी प्रकार के वीजा और ओसीआई कार्डधारकों को तब्लीगी कार्य में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी जाती है। जब तक कि वे वीजा मैनुअल के पैरा 19.8 के साथ दुर्घटना में विशिष्ट विशिष्ट प्रीमिटेशन प्राप्त न कर लें। 

पर्यटक वीजा के बहाने कर रहे थे धर्मप्रचार
श्रीलंका से आए दोनों व्यक्तियों ने तब्लीगी मरकज जमात में शामिल होने उपरान्त बिना पूर्व अनुमति के पानीपत के गांव नवादा पार व अन्य स्थानों पर धर्म प्रचार की गतिविधियों मे शामिल हुए, जो पर्यटक वीजा के निर्देशों की उल्लघंना है। मस्जिद के इमाम यासीन ने इनकी सहायता की है जो फोरनर एक्ट 1946 की उल्लंघना है।

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