Edited By Manisha rana, Updated: 23 Feb, 2025 01:16 PM

हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर शिकंजा कसने जा रही है।
हरियाणा डेस्क : हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर शिकंजा कसने जा रही है। बताया जा रहा है कि यदि किसी अधिकारी का आचरण खराब मिलता है या उसकी कार्यकुशलता कम पाई जाती है या फिर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप हैं तो 50 की उम्र के बाद उसे सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। यानी सरकार उन्हें जबरन रिटायर कर देगी।
बता दें कि प्रदेश में सरकारी नौकरी की सेवानिवृत्ति उम्र 58 साल है। मुख्य सचिव रस्तोगी ने कहा- यह नियम तो पहले बनाए गए थे, मगर अब इन नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। ग्रुप ए व ग्रुप बी के अधिकारियों की 50 साल की उम्र में और ग्रुप सी के अधिकारियों की 55 साल की उम्र में कमेटियां उनके कार्यकाल की समीक्षा करेंगी। इन अधिकारियों की पिछले दस साल की एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) देखी जाएंगी। यदि उसमें सात बार या उससे ज्यादा अच्छी टिप्पणी पाई गई तो उसका कार्य संतोष जनक माना जाएगा। इससे कम टिप्पणी मिली तो उस अफसर को सेवाविस्तार नहीं दी जाएगी।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)