हाइकोर्ट द्वारा एंजेल प्राइम मॉल पानीपत का आवंटन रद्द कर दिया गया : जोगिंद्र स्वामी

Edited By Mohammad Kumail, Updated: 11 Dec, 2023 08:43 PM

allotment of angel prime mall panipat canceled by high court joginder swamy

पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट द्वारा एंजेल प्राइम मॉल पानीपत का आवंटन रद्द कर दिया गया है...

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट द्वारा एंजेल प्राइम मॉल पानीपत का आवंटन रद्द कर दिया गया है। पूर्व जिला पार्षद पानीपत जोगिंदर स्वामी ने हाइकोर्ट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 18 साल हवा में झूलता रहा। एंजेल प्राइम मॉल बेसमेंट की कंप्लीशन तक जारी नहीं की गई थी और यहां बन गई विशाल बिल्डिंग। जब प्रशाशनिक व सरकारी स्तर पर कोई सुनवाई नही हुई  तो जाना पड़ा हाई कोर्ट। 

उन्होंने कहा कि उन्होंने 2016 से एंजेल मॉल में अवैध तरीके से बनी पार्किंग को लेकर संघर्ष शुरू किया जिसमें पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह, सेक्टर 11 -12  के RWA, पूर्व पार्षद पति सरदार बलजीत सिंह, बाजार प्रधान गौरव लिखा, स्वर्गीय लकी शर्मा, विक्की बत्रा जैसे सामाजिक साथियों  और जनआवाज सोसाइटी के सदस्यों  के सहयोग से लगातार 2 साल तक धरने प्रदर्शन किए गए जिसमें तत्कालीन उपायुक्त चंद्रशेखर खरे द्वारा बैंकट हॉल को  सील करने का नोटिस देने के बाद वह नोटिस रातों-रात  रद्द होने पर 2018 में हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।

उन्होंने कहा कि हुडा विभाग माननीय उच्च न्यायालय को भी यह कहकर लगातार 4 सालों तक गुमराह करता रहा की इस पर कार्रवाई करना नगर निगम का कार्य है और उन्होंने यह सेक्टर नगर निगम के हवाले कर दिया है जिस पर नगर निगम द्वारा शपथ पत्र देकर यह कहा गया कि हमारा कार्य देखभाल का है इस पर कोई कार्य कार्यवाही करना हमारे हद में नहीं है जिस पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा खफा होकर हुडा विभाग पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए तत्काल इस मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। जिस पर अब 7 दिसंबर को संपदा अधिकारी हुडा सत्यवान मां सत्यवान मान द्वारा एंजेल मॉल को रिज्यूम करने के बारे में उल्लेख सहित जवाब दायर किया गया। जिसमें कहा गया कि एंजेल मॉल मल्टीप्लेक्स सिनेमा कंपलेक्स कमर्शियल उद्देश्य के लिए पास था जबकि लोअर ग्राउंड फ्लोर पार्किंग और सर्विस एरिया के लिए पास की गई थी लेकिन अब उसमें अवैध रूप से बैंकट हॉल चलाया जा रहा है वह नॉन कंपाउंडेबल है और इसी प्रकार साइट का नक्शा एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट के लिए पास था जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी साइड में एंट्री बना रखी है जो कि नियमों के विरुद्ध है इसी प्रकार सीडी और रैंप सेटबैक एरिया में बना ली गई जो की नोंन कंपाउंडेबल है इसी प्रकार एक शौचालय की जगह पर परिवर्तन करके दुकान बना ली गई जो की पूरी तरीके से नियमों की उल्लंघना है।

फायर ब्रिगेड द्वारा जारी NOC को लेकर जवाब दायर किया गया कि लोअर ग्राउंड फ्लोर में  कवर्ड एरिया केवल 450.65 स्क्वायर मीटर ही कवर किया जाना था जबकि मौके पर 2250 स्क्वायर मीटर बनता है जहां पर सेफ्टी एवं फायर विभाग द्वारा एनओसी जारी की गई वह नवकार बैंक्विट हॉल के लिए की गई थी। जबकि रिकॉर्ड में डीएपी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड की जगह है नवकार नाम का कोई भी नक्शा अनुसार स्वीकृति विभाग द्वारा जारी नहीं की गई और यह NOC पूरी तरह से गलत तरीके से जारी की गई और यह है लोअर ग्राउंड फ्लोर केबल पार्किंग और पब्लिक सुविधा के लिए है। जिसमें 11.9 % ही कवर्ड एरिया होना था जिसको लेकर एंजेल  प्राइम मॉल का आवंटन रद्द कर दिया गया।

स्वामी ने बताया उनके द्वारा फायर अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर गलत तरीके से दी गई NOC मामले को लेकर मुख्यमंत्री और फायर सेफ्टी हरियाणा के उच्च अधिकारियों को शिकायत दी गई है लेकिन अब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न होना हमारी ईमानदार सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वह हुडा विभाग के अधिकारी हैं जिन्होंने सभी नियमों की धज्जियां उड़ाकर यहां पर कमाई का साधन बनाया। जिसके बार-बार शिकायतें होने के बाद भी इस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी हैरानी का विषय क्या हो सकता है कि 19 साल में अब तक हुडा विभाग को यही मालूम नहीं है कि उनके द्वारा बेसमेंट की कोई कंप्लीशन ही जारी नहीं की गई और बिना कंप्लीशन के क्या एंजेल मॉल हवा में झूल रहा है। उन्होंने कहा कि हुडा विभाग के उच्च अधिकारी इसको रिज्यूम करने से पहले उन अधिकारियों की कुंडली देखें जिन्होंने बिना कंपाउंडिंग फीस लिए ही यहां कंप्लीशन जारी की है। सबसे पहले उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने करोड़ की प्रॉपर्टी को जीरो करने का कार्य किया उन्होंने कहा कि यह एंजेल मॉल आज थर्ड पार्टी क्रिएट हो चुका है। जिन लोगों ने यह खरीदा है उनका क्या कसूर है। इसमें सबसे बड़े दोषी हुड्डा के अधिकारी हैं।

उन्होंने कहा जिस पार्किंग में बैंकट हॉल है वहां लोगों के जीवन को खतरा है उसको अब से कई साल पहले ही सील करना बनता था लेकिन उसको आज तक सील नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों ने कई-कई बार इन दुकानों को खरीदा बेचा है। इनकी कैसे रजिस्ट्री हुई हुडा विभाग द्वारा अब से पहले इनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया। इसमें इन दुकानदारों और मॉल मलिक के नुकसान के जिम्मेवार हुडा विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

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