Edited By Shivam, Updated: 22 Jul, 2019 07:02 PM
हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत 510 बसें हायर करने के मामले को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सरकार ने विजिलेंस जांच की रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष रखी, साथ ही मामले में एफिडेविट भी कोर्ट के समक्ष रखा। इस दौरान...
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत 510 बसें हायर करने के मामले को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सरकार ने विजिलेंस जांच की रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष रखी, साथ ही मामले में एफिडेविट भी कोर्ट के समक्ष रखा। इस दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि हमने विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर 510 बसों के एग्रीमेंट को रद्द करने का फैसला लिया है क्योंकि इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं।
हरियाणा सरकार के एग्रीमेंट को रद्द करने के कथन पर कोर्ट ने कहा कि कैंसिल करने का फैसला लिखित में कोर्ट के सामने रखें। इसके बाद ही कोर्ट ने 2 दिन बाद 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई की तारीख दे दी। वहीं प्राइवेट बस आपरेटरों के वकील ने कहा है कि कैंसिल करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।