लालच पड़ी भारी, डिग्री देने की ऐवज में रिश्वत लेता सहायक काबू

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Mar, 2025 09:48 PM

acb arrest mdu assistant for accepting bribe in gurgaon

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एमडीयू) के गुड़गांव स्थित सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड एलाइड स्टडीज (सीपीएएस) के सहायक को एक स्टूडेंट को उसकी फीस जमा कराए बिना डिग्री जारी करने की ऐवज में एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ...

गुड़गांव, (ब्यूरो): महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एमडीयू) के गुड़गांव स्थित सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड एलाइड स्टडीज (सीपीएएस) के सहायक को एक स्टूडेंट को उसकी फीस जमा कराए बिना डिग्री जारी करने की ऐवज में एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता बीएएलएलबी का स्टूडेंट रहा है और उसे सरकार की ओर से स्कॉलरशिप के रूप में एक लाख 64 हजार रुपए मिले थे। 

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इस राशि को कॉलेज में फीस के रूप में वापस जमा कराना होता है, लेकिन आरोपी सहायक सुखदेव अहलावत ने शिकायतकर्ता से बिना फीस जमा कराए उसकी डिग्री देने की ऐवज में उससे एक लाख रुपए की मांग की। शुक्रवार दोपहर बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी सहायक को एक लाख रुपए की रकम दी तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गेट नंबर-3 से आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपी सहायक सुखदेव अहलावत के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक की धारा 7 पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

 

शिकायतकर्ता ने एसीबी गुड़गांव को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसने वर्ष 2019 में एमडीयू लॉ कॉलेज सेक्टर-40 में बीए एलएलबी (पांच वर्षीय) करने के लिए एडमिशन लिया था। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2024 में बीए एलएलबी पूर्ण कर ली। हरियाणा सरकार की ओर से शिकायतकर्ता स्टूडेंट को वर्ष 2021 से 2024 तक की अवधि की स्कॉलरशिप के रूप में कुल 164000 रुपए प्राप्त हुए थे। यह स्कॉलरशिप राशि उसके द्वारा कॉलेज में फीस के रूप में वापस जमा कराई जानी थी। आरोपी सहायक सुखदेव अहलावत उससे स्कॉलरशिप की राशि को फीस के रूप में जमा करवाए बिना उसको उसकी डिग्री जारी करने की ऐवज में एक लाख रुपए मांग रहा था। शुक्रवार को जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी को एक लाख रुपए की रकम दी तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इस कार्रवाई में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है।

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