Edited By Isha, Updated: 21 Jul, 2026 08:13 AM

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। दस्तावेजों की जांच (Document Verification) के दौरान भिवानी जिले के 23 कर्मचा
भिवानी: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। दस्तावेजों की जांच (Document Verification) के दौरान भिवानी जिले के 23 कर्मचारी अपात्र (Ineligible) पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया है।
मानव संसाधन विभाग द्वारा की गई दस्तावेजों की गहन जांच में इन 23 कर्मचारियों के दस्तावेज अधूरे और नियमों के अनुसार सही नहीं पाए गए। इसके बाद विभाग द्वारा इन सभी को अयोग्य घोषित करते हुए तुरंत कार्यभार मुक्त करने के निर्देश जारी किए गए। मानव संसाधन विभाग के निदेशक और रोहतक मंडल आयुक्त के पत्रों का अनुपालन करते हुए, भिवानी के उपायुक्त (DC) साहिल गुप्ता ने कार्रवाई की है। उन्होंने जिले से संबंधित इन सभी 23 ग्रुप-डी कर्मचारियों को 17 जुलाई की दोपहर बाद से ही कार्यमुक्त करने के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं।
अधिकारियों को चेतावनी: लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई
डी.सी. साहिल गुप्ता ने भिवानी जिले के सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि यदि उनके कार्यालय में विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत ऐसा कोई भी अस्थाई कर्मचारी कार्यरत है, जिसका नाम मानव संसाधन विभाग की अपात्र सूची में है, तो उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ऐसे किसी भी अपात्र अभ्यर्थी को सरकारी सेवा में आगे जारी रखने की अनुमति न दी जाए। आदेशों के पालन में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही के लिए संबंधित विभाग का अध्यक्ष (Department Head) स्वयं जिम्मेदार होगा।