Nuh: पहले हैवानियत, फिर किशोर को दी थी दर्दनाक मौत, अब कोर्ट ने दोषी को 20 साल के लिए भेजा सलाखों के पीछे

Edited By Harman, Updated: 28 Jul, 2026 05:28 PM

20 years rigorous imprisonment for accused case of rape and murder of juvenile

नूंह जिले में स्थित पोक्सो एक्ट मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने वर्ष 2019 में एक 17 वर्षीय किशोर के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण और उसकी हत्या के मामलें में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा...

नूंह (अनिल मोहनिया) : नूंह जिले में स्थित पोक्सो एक्ट मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने वर्ष 2019 में एक 17 वर्षीय किशोर के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण और उसकी हत्या के मामलें में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, पोक्सो डॉ. आशु संजीव टिंजन की अदालत द्वारा सुनाया गया।

पुलिस प्रवक्ता द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार,  31 अक्टूबर 2019 की रात गांव दिहाना निवासी 17 वर्षीय किशोर रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर से लापता हो गया था। अगले दिन सुबह उसका शव गांव में एक भूसे के घर में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के पिता इस्लाम ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने पहले उसके पुत्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और बाद में उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। 

शिकायत और जांच के आधार पर थाना सदर नूंह में 11 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की । नूंह पुलिस द्वारा जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वैज्ञानिक साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए गए। जांच में पोक्सो एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने का प्रयास) के तहत अपराध सिद्ध होने के आधार मिले। इसके बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

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