Edited By Isha, Updated: 14 May, 2022 12:09 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 14 साल की किशोरी से कई बार दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना रा
सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 14 साल की किशोरी से कई बार दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
तत्कालीन सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 7 दिसंबर, 2020 को पुलिस को बताया कि वह किराए के मकान में रहती है। उनके साथ ही पड़ोस के कमरे में मूलरूप से बिहार के अररिया जिला का विशाल भी रहता था। बाद में वह शहर की बाबा कॉलोनी में रहने लगा। दिसंबर, 2020 में उसकी बेटी अचानक घर से लापता हो गई थी।
वह तलाश करते हुए आरोपी विशाल के कमरे पर पहुंची तो उसे बेटी उसके कमरे में मिली थी। वह बेटी को लेकर घर आ गई थी। घर आने के बाद उसकी बेटी ने उसे बताया था कि जब विशाल उनके पड़ोस में रहता था तो करीब दो माह पहले उसने उसे अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। उसके बाद आरोपी उसे धमकी देने लगा कि उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को मार देगा। वह करीब दो माह में उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है। अब वह डराकर उसे अपने कमरे में लेकर आया था। बेटी के साथ दुष्कर्म का पता लगने पर उसने सिविल लाइन थाना पुलिस को अवगत कराया था।