Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 05 Sep, 2025 08:20 PM

एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मामला पालम विहार थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने इस संबंध में 4...
गुड़गांव, (ब्यूरो): एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मामला पालम विहार थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने इस संबंध में 4 जुलाई 2023 को केस दर्ज किया था।
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पालम विहार थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत देते हुए बताया कि उसकी 16 वर्षीय लड़की ने बताया कि एक महीने से दुकान पर आने वाले लड़के राजीव ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने पोक्सो की धारा-6 व धारा 342, 363, 366 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान मोहदीपुर जिला नालंदा बिहार निवासी राजीव के रूप में हुई। साथ ही पुलिस ने आरोपी से गहनता से पूछताछ करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित कर अदालत में पेश किए।
पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और कोर्ट ने दोषी को धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माना, धारा 342 आईपीसी के तहत एक वर्ष की कैद, धारा 363 आईपीसी के तहत 5 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 366 आईपीसी के तहत 5 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई।