पैसे छीनकर भागने के आरोपी को 10 साल की कैद व जुर्माना

Edited By Isha, Updated: 17 Oct, 2019 11:41 AM

10 years imprisonment and fined for fleeing by snatching money

जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने चोट पहुंचाकर छीना-झपटी करने के आरोप में 3 लोगों गुरबख्श उर्फ मोनी निवासी कुरुक्षेत्र, सुमित कुमार निवासी करोड़ा व कुलदीप उर्फ ........

कुरुक्षेत्र (धमीजा) : जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की अदालत ने चोट पहुंचाकर छीना-झपटी करने के आरोप में 3 लोगों गुरबख्श उर्फ मोनी निवासी कुरुक्षेत्र, सुमित कुमार निवासी करोड़ा व कुलदीप उर्फ बिल्ला निवासी जिला कैथल को 10-10 साल कैद व तीनों को 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी मैनपाल ने दी। जानकारी देते हुए श्री मैनपाल ने बताया कि 17 मार्च 2019 को मुकेश ने थाना शहर थानेसर में पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह सोनीखेड़ा थाना तातपुर जिला आगरा उत्तरप्रदेश का रहने वाला है और ट्रक को चलाता है।

उसका भतीजा सोनू बतौर कंडक्टर उसके साथ में रहता है।16 मार्च 2019 को वे दोनों अपने ट्रक में समय करीब प्रात: 10 बजे धोलपुर राजस्थान से सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र के लिए पत्थर लोड करके चले थे। 17 मार्च की सुबह करीब 3 बजे सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र पर पहुंचे और अपने ट्रक को सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र के साथ सड़क पर नाभा हाऊस केसामने खड़ा करके वह और उसका भतीजा सोनू ट्रक के अन्दर कैबिन में सो गए थे। 

करीब 4 बजे सुबह उनकेट्रक की दोनों खिड़कियों को किसी ने खटखटाया और उसने देखा कि ट्रक केदोनों खिड़कियों की तरफ 2-2 लड़केअपने हाथ में डंडे व दरांती नुमा हथियार लिए हुए खड़े थे। ट्रक के सामने सफेद रंग की 2 स्कूटी बिना नम्बर खड़ी थीं। उसी समय उसका भतीजा सोनू भी उठ गया। नीचे खड़े लड़कों ने उसको कहा कि यहां क्यों खड़े हो यहां से चले जाओ। डर के मारे वह अपना ट्रक स्टार्ट करके भागने लगा तो उसी समय ट्रक की दोनों खिड़कियां खोलकर दोनों तरफ खड़े चारों लड़के ट्रक के कैबिन में अन्दर घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। 

नकदी व अन्य सामान ले लिया और जाते समय जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। जांच बाद में अपराध शाखा एक के उपनिरीक्षक जगपाल सिंह को सौंपी गई। पुलिस ने गुप्त सूचना केआधार पर तीनों आरोपियों को काबू करके गिरफ्तार किया तथा चालान तैयार करके न्यायालय में पेश किया, जिसकी नियमित सुनवाई अदालत में चल रही थी जिसकी सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने केबाद गवाहों व सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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