10 डेरा समर्थकों को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Edited By vinod kumar, Updated: 16 Jan, 2020 10:10 PM

10 dera supporters get big relief

डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भड़के दंगों को लेकर दर्ज एक एफआईआर में 10 डेरा समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट ने 10 नामजद आरोपियों को बरी किया है। बता दें कि पंचकूला के...

पंचकूला(उमंग): डेरा प्रमुख राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भड़के दंगों को लेकर दर्ज एक एफआईआर में 10 डेरा समर्थकों को बड़ी राहत मिली है।  बरी होने वालों में पंजाब के जिला पटियाला, जिला संगरूर, राजस्थान के जिला गंगानगर और हरियाणा के रोहतक के विभिन्न गांवों के निवासी भगवंत सिंह, देवीदयाल, जगजीत सिंह, नाजिर सिंह, कस्तूरी लाल, अमृतपाल, जगतार सिंह, मधुर हंस, दलबीर सिंह और गुरिंदर सिंह शामिल हैं।

बता दें कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट से जब डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था, तो उस दौरान पंचकूला में हिंसा फैल गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फायर ब्रिगेड सहित अन्य की गाडिय़ों को आग लगा दी गई थी।

ये थे आरोप
वीरवार को मामले में एडिशनल सेशन जज, संजय संधीर की कोर्ट ने फैसला सुनाया। दर्ज मामले के अनुसार आरोपियों पर डेरा प्रमुख राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित हैफेड चौक पर फरीदाबाद फायर स्टेशन से पहुंची एक फायर ब्रिगेड पर पथराव कर उसे आग लगाने के आरोप थे। दमकल कर्मियों ने गाड़ी से छलांग लगाकर जान बचाई थी, लेकिन उपद्रवियों ने ड्यूटी पर तैनात दमकल कर्मी सुरेंद्र कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया था।ऑ

दमकल केंद्र के अधिकारी शमशेर सिंह की शिकायत पर आरोपियों पर सेक्टर-5 थाने में केस दर्ज किया था। पंचकूला हिंसा मामले में पहले की तर्ज पर पुलिस की जांच रिपोर्ट फिर झूठी साबित हुई है। कोर्ट ने वीरवार को इन आरोपियों को बरी किया है।
 

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