नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 09 May, 2026 07:43 PM

20 years rigorous imprisonment for raping a minor

जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रन्स कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

नूंह, ब्‍यूरो): जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पॉक्सो एक्ट-कम-चिल्ड्रन्स कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

 

अदालत ने दोषी पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने यह फैसला वर्ष 2023 में दर्ज एक मामले में सुनाया। आरोपी को सितंबर 2023 के मामले में दोषी करार दिया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान करीब 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लगभग तीन वर्षों तक चली सुनवाई में नूंह पुलिस की मजबूती पैरवी की तथा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!