Edited By Shivam, Updated: 17 Jun, 2019 06:14 PM
8 वर्ष पूर्व हाईकोर्ट से केस जितने के बाद 8 एकड़ भूमि पर बिजाई कर रहे 5 लोगों पर हमला करने के मामले में जे.एम.आई.सी. विकास कुमार की अदालत ने 7 दोषियों को सजा सुनाई है। जिनमें से 4 दोषी सोमनाथ, परमजीत, कुलवंत व अजय को 5-5 साल की सजा सुनाई है, जबकि 3...
पानीपत (संजीव): 8 वर्ष पूर्व हाईकोर्ट से केस जितने के बाद 8 एकड़ भूमि पर बिजाई कर रहे 5 लोगों पर हमला करने के मामले में जे.एम.आई.सी. विकास कुमार की अदालत ने 7 दोषियों को सजा सुनाई है। जिनमें से 4 दोषी सोमनाथ, परमजीत, कुलवंत व अजय को 5-5 साल की सजा सुनाई है, जबकि 3 दोषियों को 3-3 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि 4 अन्य बचे आरोपियों में से 3 को अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित कर रखा है व एक की मौत हो चुकी है।
बताने योग्य है कि गांव सिठाना निवासी पूर्ण सिंह का 8 एकड़ जमीन को लेकर हाईकोर्ट में केस विचाराधीन था तथा केस जीतने के बाद हाईकोर्ट से उसे कब्जा मिल गया। जब पूर्ण 5 मई, 2011 को खेत में बिजाई कर रहा था तो उसी समय सोमनाथ, उसकी पत्नी ऊषा व बेटा परमजीत, अजय, मित्रपाल, कुलवंत, डा. राजकुमार सहित कई अन्य युवक वहां पहुंचे और गंडासी व तलवारों से पूर्ण पर हमला बोल दिया।
इस हमले के दौरान पूर्ण, जगदीश, कुलदीप, कश्मीर व बोध राज गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी थी।