बिजली बिल निपटान योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी

Edited By Deepak Paul, Updated: 12 Jan, 2019 01:44 PM

last date of january 31 of the electricity bill settlement plan

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता बी.एस. रंगा ने बताया कि निगम द्वारा शुरू की गई बिजली बिल निपटान योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2019 है।

कैथल(गौरव): उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता बी.एस. रंगा ने बताया कि निगम द्वारा शुरू की गई बिजली बिल निपटान योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2019 है। बकाया बिल उपभोक्ता इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने बिजली बिल निपटान योजना के संदर्भ में बताया कि इस योजना के तहत बी.पी.एल. राशन कार्ड धारक एक किलोवाट स्वीकृत लोड तक मात्र 1344 रुपए जमा करवाकर अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकता है, ऐसा करने पर उसकी शेष राशि माफ कर दी जाएगी। 

उपभोक्ता द्वारा इस राशि का भुगतान किस्तों में भी किया जा सकता है। योजना के तहत बी.पी.एल. राशन कार्ड धारकों को छोड़कर अन्य उपभोक्ता एक किलोवाट के लिए 1344 रुपए प्रति वर्ष की दर से अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद उनकी शेष राशि माफ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना में बकाया बिल निपटान की सुविधा 20 किलोवाट तक के घरेलू व 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई है।

जून 2005 से पहले तक का पूरा बकाया माफ कर दिया गया है। उपभोक्ता आधार पर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं से 112 रुपए प्रति किलोवाट प्रति माह, शहरी उपभोक्ताओं द्वारा 142 रुपए 50 पैसे प्रति किलोवाट प्रति माह, ग्रामीण गैर घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 483 रुपए 75 पैसे प्रति किलोवाट प्रति माह तथा शहरी गैर घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 975 रुपए प्रति किलोवाट प्रति माह दे राशि निर्धारित की गई है। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को उपरोक्त दरों पर सिर्फ एक साल का ही बिल भरना होगा।

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