हिसार : पोक्सो एक्ट के मामले में दो दोषियों को सजा, 2021 का है मामला

Edited By Isha, Updated: 23 Sep, 2024 08:17 PM

two culprits were sentenced to five and three year

एडीजे विवेक सिंघल की अदालत ने पोक्सो एक्ट के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने सोमवार को सुनाए अपने फैसले में संदीप को पांच साल व शुभम को तीन साल की सजा सुनाई है। मामला फरवरी 2021 का है। अदालत में चले मामले के अनुसार जिले के एक गांव की...

हिसारः एडीजे विवेक सिंघल की अदालत ने पोक्सो एक्ट के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने सोमवार को सुनाए अपने फैसले में संदीप को पांच साल व शुभम को तीन साल की सजा सुनाई है। मामला फरवरी 2021 का है। अदालत में चले मामले के अनुसार जिले के एक गांव की रहने वाला छात्रा ने शिकायत दर्ज करवाई थी।

शिकायत के अनुसार 20 फरवरी को वह घर से स्कूल के लिए निकली लेकिन स्कूल नहीं गई और गांव से बस में बैठकर हिसार पहुंच गई।हिसार से वह बहादुुरगढ़ पहुंच गई। बहादुरगढ़ पहुंचकर उसने गांव के ही संदीप के पास फोन किया तो कुछ देर बाद संदीप व उसका मामा शुभम मोटरसाइकिल लेकर आ गए।

वहां से दोनों उसे मोटरसाइकिल पर दिल्ली ले गए, जहां हम दो दिन रूके। फिर 22 फरवरी को हम दिल्ली से जींद आ गए और वहां से शुभम अपने घर चला गया। फिर वह संदीप के साथ जींद से टोहाना आ गए और वहां पर एक होटल में संदीप ने उससे गलत नीयत से छेड़छाड़ की। वहां से हम रतिया आए वहां एक होटल में कमरा लेने का प्रयास किया लेकिन उनकी संदेहजनक स्थिति को देखते हुए उन्हें कमरा नहीं मिला। फिर संदीप उसे हिसार सदर थाना के पास छोड़कर भाग ​गया। इसी मामले में अदालत ने दोनों आरोपितों संदीप व शुभम को दोषी मानते हुए संदीप को पांच साल व शुभम को तीन साल की सजा सुनाई है
 

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!