Edited By Yakeen Kumar, Updated: 30 Aug, 2025 05:06 PM

हिसार की एडीजे सौरभ खत्री की अदालत ने अंडे के पैसों को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या करने के मामले में 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
हिसार : हिसार की एडीजे सौरभ खत्री की अदालत ने अंडे के पैसों को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या करने के मामले में 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला 10 जून 2022 का है, जब सातरोड खास निवासी 28 वर्षीय सतीश उर्फ माट उर्फ दीपू अपने दोस्तों के साथ दिल्ली रोड स्थित बाइक शोरूम के पास अंडे खाने गया था। इसी दौरान पैसों को लेकर उसका कुछ युवकों से विवाद हो गया। थोड़ी देर बाद आरोपी राहुल उर्फ गच्चा, राहुल खबरी, साहिल उर्फ बब्बू और साहिल उर्फ दाड़ी बाइक पर वापस आए और सतीश पर चाकू व तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। ईंटों से भी प्रहार किया गया। गंभीर रूप से घायल सतीश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। शिकायत पर दर्ज केस की सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)