Edited By Isha, Updated: 20 Feb, 2026 12:04 PM

पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर वीरवार को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हिसार: पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार यू-ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर वीरवार को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
27 मामले में अगली सुनवाई फरवरी को होगी। अदालत में करीब आधा घंटा चली बहस में दोनों पक्षों ने साक्ष्य रखे। जांच अधिकारी निर्मला ने पेश किए। पेश होकर केस से संबंधित दस्तावेज एसआई निर्मला ने पेश होकर अपना पक्ष रखा। अदालत ने ज्योति के वकील से उनका पक्ष सुना। ज्योति के वकील ने इस केस में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ज्योति मल्होत्रा ने किसी तरह की कोई भी देश विरोधी चीजें पाकिस्तान नहीं भेजी हैं।
पुलिस ने बिना किसी आधार के एफआईआर दर्ज की है। सीक्रेट एक्ट लगाते समय यूनियन होम मिनिस्टर कम्पीटेंट अथॉरिटी की शिकायत (कंप्लेंट) होनी जरूरी है, मगर ज्योति के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले में करीब 30 मिनट तक दोनों पक्षों के वकील के बीच बहस हुई।