नाबालिग से छेड़छाड़ करने का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर दो गिरफ्तार

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 29 Dec, 2025 09:45 AM

two arrested in case of false case of pocso act registered

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का झूठा मुकदमा दर्ज करा अवैध वसूली करने के मामले में गुड़गांव पुलिस ने महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पॉस्को का झूठा मामला 19 मई 2024 को महिला थाना वेस्ट में दर्ज कराया गया था।

गुड़गांव, (ब्यूरो): नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का झूठा मुकदमा दर्ज करा अवैध वसूली करने के मामले में गुड़गांव पुलिस ने महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पॉस्को का झूठा मामला 19 मई 2024 को महिला थाना वेस्ट में दर्ज कराया गया था। मामले में जांच के दौरान आईपीसी की धारा 506 और 6, 10 पॉक्सो एक्ट हटाकर धारा 384, 389, 211, 419, 420, 34 आईपीसी और 22 पॉस्को एक्ट को जोड़ा गया है। यह केस बंद किए जाने के बाद रीओपन किया गया था। 

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पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान टाटा प्रिमंती सोसाइटी निवासी हर्ष कुमार व उसकी पत्नी गीतिका चावला के रूप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप ने बताया कि 19 मई 2024 को एक महिला ने महिला थाना वेस्ट पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि उनकी 9 साल की बेटी के साथ उसके पति ने गलत हरकत की है। मामले की जांच एसआईटी ने की और जांच के दौरान 1 अप्रैल 2025 को यह मुकदमा झूठा पाया जाने पर रद्द किया गया। 11 दिसंबर 2015 को अदालत के आदेश पर केस को री-ओपन किया गया और 24 दिसंबर को मामले में आईपीसी की धारा 384, 389, 211, 419, 420, 34, 22 पॉस्को एक्ट की धाराएं जोड़ते हुए आईपीसी की धारा 506 और 6, 10 पॉक्सो एक्ट हटाकर उपरोक्त आरोपियों हर्ष व गीतिका को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की सेक्टर-65 में दर्ज इसी तरह के एक मामले में संलिप्तता पाई गई थी जिसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान यह पता लगा था कि आरोपियों ने इस तरह की अन्य वारदातों को भी अंजाम दिया है जिसके बाद यह केस रीओपन किया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

 

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सेक्टर-65 में दर्ज कराए गए पॉस्को के मामले में शिकायकर्ता ने बताया कि उसका व उसके पति गौरव का आपस में काफी सालों से विवाद चल रहा था जिसके चलते गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) में घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज है। शिकायतकर्ता के अनुसार अभियोग में आरोपियाें गीतिका चावला व उसके पति हर्ष ने योजना के अनुसार शिकायकर्ता को कम्पयूटराईजड लिखित शिकायत दी थी व झूठा अभियोग अंकित कराने के लिए कहा ताकि वह केस का दबाव बना कर रूपये ऐंठ ले। उपरोक्त आरोपियों ने शिकायतकर्ता व उसके पति से अभियोग में समझौते के नाम से 44 लाख रूपये भी ऐंठ लिए थे।आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोक से ज्ञात हुआ कि आरोपियों पर फर्जी तरीके से झूठे अभियोग अंकित कराने के तहत 1 केस पहले भी दर्ज है। 

 

24 दिसंबर को आरोपी हर्ष को प्रोडक्शन पर लेकर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया जहां से उसे दो दिन के रिमांड पर लिया गया। वहीं, आरोपी गीतिका को 26 दिसंबर को प्रोडक्शन पर लेकर गिरफ्तार किया गया व अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड पूरा होने के बाद आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

 

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